खटकेदार चाकू का प्रदर्शन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल। 

नीमच। श्री सदाशिव दाँगोड़े, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा अवैध खटकेदार चाकू का प्रदर्शन करने वाले आरोपी की जमानत का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया।
 
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चैधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 10.04.2019 को दिन के 11ः30 बजे पुलिस बघाना को शहर भ्रमण के दौरान मुखबीर सूचना मिली कि रेलवे फाटक तिराहे पर चाय की होटल के सामने एक व्यक्ति खटकेदार चाकू का प्रदर्शन कर आने-जाने वाले लोगो को डरा धमका रहा हैं। मुखबीर सूचना विश्वसनीय होने से पुलिस बघाना द्वारा रेलवे फाटक तिराहे पर घेरा-बंदी कर आरोपी को पकड़ा जो खटकेदार चाकू को अवैध रूप से अपने कब्जे में रख उसका प्रदर्शन करके आमजन को डरा धमका रहा था। पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से चाकू जप्त कर, उसको गिरफ्तार करके उसके विरूद्ध पुलिस थाना बघाना में अपराध क्रमांक 113/19, धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहाॅ आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
 
       श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी आदतन अपराधी हैं तथा उसके विरूद्ध पूर्व में भी चार अपराध पंजीबद्ध हैं, इसलिए ऐसे आदतन अपराधी को जमानत न दी जाये। श्री सदाशिव दाँगोड़े, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी सुभाष उर्फ बंटी पिता राजेन्द्र सागेला, उम्र-31 वर्ष, निवासी नंदाजी की बावडी, बघाना, जिला नीमच का जमानत आवेदन खारिज कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया गया।