बड़ा दादा बन रहा हैं ऐसा बोलकर एक महिला सहित 3 व्यक्तियों के साथ मारपीट करने वाले 5 आरोपीयों को 14-14 माह का सश्रम कारावास।

श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा 5 आरोपीयों को एक महिला सहित 3 व्यक्तियों के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर कुल 14-14 माह के सश्रम कारावास एवं 900-900रू. जुर्माने से दण्डित किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 09 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 16.07.2010 शाम के 07:30 बजे ग्राम मातारूंडी, तहसील मनासा की हैं। फरियादी भगतराम व उसका छोटा भाई मोहनलाल खेत से कुरपा लेकर वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में एक बाल अपचारी सहित कुल 6 आरोपीयों ने भगतराम से कहा कि ‘‘तू बडा दादा बना फिर रहा हैं, घर के सामने सफाई क्यों नहीं करने देता हैं।‘‘ ऐसा बोलकर आरोपीगण विवाद करने लगे और फिर कुल्हाडी, लट्ठ, लात-घूंसो, पत्थर व बॉथरे से दोनो के साथ मारपीट करने लगे। दोनो के चिल्लाने की आवज सुनकर उनकी माता बगदीबाई बीच-बचाव करने आई तो आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट की, जिससे मोहनलाल, बगदीबाई को साधारण चोट एवं भगतराम को गंभीर चोट आई। बीच-बचाव महेश व प्रभुलाल ने किया, जिसके बाद आरोपीगण वहां से भाग गये। भगतराम ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 225/2010, धारा 323/34, 325/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस मनासा द्वारा तीनो घायलों का मेडिकल कराकर, शेष विवेचना उपरांत 01 बाल अपचारी के विरूद्ध चालान बाल न्यायालय में तथा शेष 05 आरोपीयों के विरूद्ध चालान मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया। 

 

श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में विचारण के दौरान तीनो आहत, चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया तथा दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपीगण द्वारा एकमत होकर हथियारों से मारपीट की गई जिससे भगतराम गंभीर चोट आई, इसलिए आरोपीयों को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डिधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण (1) जगदीश पिता प्रभुलाल गायरी, उम्र-36 वर्ष, (2) दयाराम पिता बापुलाल गायरी, उम्र-48 वर्ष, (3) मानसिंह पिता प्रभुलाल गायरी, उम्र-33 वर्ष, (4) खेमराज पिता दयाराम गायरी, उम्र-38 वर्ष तथा (5) प्रभुलाल पिता बापूलाल गायरी, उम्र-78 वर्ष, सभी निवासी-ग्राम मातारूंडी, तहसील मनासा, जिला-नीमच को धारा 323/34, 325/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट कर गंभीर व साधारण चोट पहुचाना) में कुल 14-14 माह के सश्रम कारावास एवं 900-900रू. के जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री योगेश कुमार तिवारी, ए.डी.पी.ओ. द्वारा की गई।