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किसी को पता नहीं चलेगा आपने किसे दिया वोट, जिला निर्वाचन कार्यालय ने जारी किया स्पोष्टीषकरण! 

नीमच! नीमच से प्रकाशित एक स्थाननीय दैनिक समाचार पत्र में 18 अप्रैल 2019 को प्रकाशित समाचार शीर्षक श्श् सिर्फ 2 रूपये में पता चलेगा आपने किसे दिया वोट घ् श्श् लेकिन इस चूक पर होगी 6 महिने की जेल श्श् के संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत वस्तु  स्थिति इस प्रकार है। 

             सिर्फ 2 रूपये में पता चलेगा आपने किसे दिया वोट घ् इसके संबंध में जिला निर्वाचन नीमच के कार्यालय ने स्परष्टा किया हैए कि ईवीएम से मतदान पूरी तरह गोपनीय रहता हैए किसी को भी यह पता नहीं चलता है कि किसने किसे वोट दिया है। मतदान पूरी तरह से सुरक्षि‍त एवं पूर्णतरू गौपनिय रहता है। मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान किसी मतदाता की पहचान को  मतदान अभिकर्ता द्वारा चैलेंज किये जाने पर 2 रूपये अभ्याेक्षेपित शुल्का पीठासीन अधिकारी के पास जमा कराकर किया जा सकता है। न कि मतदाता द्वारा वीवीपेट मशीन के लिए चैलेंज किया जाएगा। 

वीवीपेट मशीन को चैलेंजरू. मतदाता को यदि यह लगता हैए कि उसने बैलेट यूनिट में उसके द्वारा जिस उम्मीजदवार के सामने का नीला बटन दबाया है। वीवीपेट मशीन में उससे भिन्नद अभ्य्र्थी का सरल क्रमांकध् नामध् चुनाव चिन्हउ प्रदर्शित होता हैए तो मतदाता नियम 49 एमए के तहत पीठासीन अधिकारी के समक्ष घोषणा चैलेंज भर सकता है। और उसकी घोषणा के पश्चाीत पीठासीन सांवे‍धानिक मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उसकों परीक्षण मत देने की अनुमति दी जाती है। जिससे कि वह अपना चैलेंज को साबित कर सके। मतदाता की घोषणा;चेलेन्जतद्ध असत्यै साबित होने पर उसे आईपीसी के दण्डारत्म क प्रावधानों की धारा 177 के तहत दण्डित किया जा सकता है। जिसमें 6 माह तक का कारावास अथवा रूपये एक हजार तक का अर्थदण्डत अथवा दोनों हो सकते है। 

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बिना लाइन में लगे वोट डाल सकेंगे दिव्यांग मतदाता!

नीमच ! लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष व्यवस्थायें की जा रही हैं।  दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र में जहां रैम्प बनाये गये हैंए वहीं व्हीलचेयर एवं ट्राइसाइकिल की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है।  दिव्यांग मतदाताओं को मतदान में किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए उन्हें विशेष छूट देते हुए तीन पहिया वाहन सीधे मतदान कक्ष तक जाने की अनुमति दी जायेगी। दिव्यांग मतदाताओं को बिना कतार में लगे सीधे मतदान करने की अनुमति भी होगी। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आने.जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी। दिव्यांग मतदाताओं के अलावा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बुजुर्ग मतदाताओं और गर्भवती मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्थायें की गई हैं। 

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टोल फ्री नम्बर 1950 पर 24 घण्टे हो रही है सुनवाई

नीमच 22 अप्रेल 2019ए लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत जिला निर्वाचन कार्यालय नीमच में जिला स्तररीय कंट्रोल रूमए स्थावपित किया गया है। कंट्रोल रूम का टोल फ्री नम्बमर.1950 है। सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया हैए कि यदि कोई व्यकक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यिक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रे्रित करने के उद्देश्य् से नगद या वस्तु  रूप से में कोई परितोषण देता हैए या लेता हैए या कोई व्य्क्ति किसी अभ्यगथी या निर्वचकए या किसी अन्यद व्यलक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता हैए या निर्वचन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की रिश्व त की पेशकश करता हैए या उसे रिश्वदत और निर्वाचकों को डरानेध्धमकाने के मामलों की जानकारी हैए तो वह कन्ट्रोरल रूम पर सूचित कर सकता है।

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सोशल मीडिया पर आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

नीमच! जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव रंजन मीना ने निर्देश दिए हैं कि लोक सभा निर्वाचन 2019 के तहत  आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं डाली जाए और ना ही उसे शेयर किया जाए जिससे कि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन प्रतीत हो रहा हो। सभी को निर्वाचन अवधि के दौरान आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करना है। यदि कोई सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट संदेश मैसेज या वीडियो अपलोड करता है या डालता है जिससे कि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन हो रहा हो तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जावेगी।

         कलेक्टवर श्री राजीव रंजन मीना ने जिले के नागरिकों से आग्रह किया है कि सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति ना कोई ऐसा समाचार वीडियो फोटो या संदेश डालेंए शेयर करें या फॉरवर्ड करें जिससे कि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन हो रहा हो और वो स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की  दृष्टि से उचित ना होए तो कृपया ऐसे संदेश फोटो वीडियो या समाचार सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें और ना ही शेयर करें। यदि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग  और जिला निर्वाचन कार्यालय की सोशल मीडिया टीम द्वारा भी सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है।

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सी.विजिल एप्प से आम नागरिक भी कर सकते हैं आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें

नीमच 22 अप्रेल 2019ए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन.2019 में जागरूक नागरिकों के लिए आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए ब्.टपहपस मोबाइल एंड्रायड एप्प का निर्माण किया गया है। जिसके तहत जागरूक नागरिक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की सीधी रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से भेज सकता है। जिसके आधार पर कार्यवाही हेतु बनाई गई उड़नदस्ता टीमों के द्वारा उसका समय सीमा में रिपोर्टिंग किया जाकर संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी द्वारा साक्ष्य आधारित समय सीमा में शिकायत पर निर्णय लेने में यह एकीकृत आईटी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। इसमें शिकायत रजिस्टर्ड होने पर एक शिकायत की यूनिक आईडी नागरिकध्शिकायतकर्ता हेतु जनरेट होगीए जिसके माध्यम से वह अपनी शिकायत की स्थिति का भी पता कर सकेगा। इस एप्प के माध्यम से सिर्फ आदर्श आचरण संहिता से संबंधित शिकायत ही दर्ज की जा सकेंगी। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा वीडियोध्फोटो के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। सुविधाए सुगम एवं समाधान एप्प के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदन जो अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा दिए जाएंगे उनका निराकरण समय सीमा में किया जाएगा।

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बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड

नीमच 22 अप्रेल 2019ए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरण के प्रकाशित नहीं कर सकती है। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधान किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 उपकरण और सजा दोनों से दंडित करने के लिए उपबंधित करती है। प्रिंट मीडिया को मतदान के 48 घंटे पूर्व विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति से प्रमाणन की आवश्यकता होगी। बिना प्रमाणन के प्रिंट मीडिया विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता है। इसके साथ ही प्रिंट मीडिया में विज्ञापन ;विज्ञापन हेतु अभ्यर्थी की अनुमति है तो निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा यदि सहमति नहीं है तो 171 भ् ;आईपीसीद्ध के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन किया जा सकता हैद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171 भ् के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना विज्ञापनो पर किया जाने वाले व्यय निषेध है।

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