दो कट्टे इसबगोल चोरी के आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल।

नीमच। श्री सदाशिव दाँगोड़े, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा दो बोरी इसबगोल चोरी करने के आरोपी की जमानत का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 12.04.2019 को शाम के 07ः15 बजे गोविंदसिंह राजपूत निवासी-ग्राम बोरखेड़ी, जिला झालावाड़ (राजस्थान) 14 कट्टे इसबगोल बैचने हेतु कृषि मण्डी, बघाना लाया था। इसबगोल को आरोपी हम्माल कालू द्वारा तौल के दौरान दो कट्टे इसबगोल की चोरी कर ली गई, जिसमें 140 किलो इसबगोल थी। फरियादी ने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 115/19, धारा 379 भादवि का पंजीबद्ध हुआ। पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहॉ आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
 
       श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी आदतन अपराधी हैं तथा उसके विरूद्ध पूर्व में भी चोरी, मारपीट आदि के चार अपराध पंजीबद्ध हैं, इसलिए ऐसे आदतन अपराधी को जमानत न दी जाये। श्री सदाशिव दाँगोड़े, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी कालू उर्फ इस्लाम पिता छम्मा उर्फ असलम, उम्र-26 वर्ष, निवासी नाका नंबर 4, बघाना, जिला नीमच का जमानत आवेदन खारिज कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया गया।