पाईप तोडने की बात को लेकर मारपीट करने वाले आरोपी को सजा व जुर्माना।

नीमच। श्री नरेन्द्र कुमार भंडारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एक आरोपी को पाईप तोडने की बात को लेकर मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 3 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 05.06.2016 की दिन के 12 बजे ग्राम अरनिया बोराना की हैं। आरोपी मांगीलाल घटना दिनांक को आहत उदल के साथ उंकारलाल गुर्जर की पाईप लाईन तोडने को लेकर विवाद करते हुए उसके साथ मारपीट करी। आहत उदय के पिता ने आरोपी के खिलाफ घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जीरन पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 150/16, धारा 323 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध हुआ। पुलिस जीरन द्वारा विवेचना के दौरान आहत उदल का मेडिकल कराकर, आरोपी को गिरफ्तार कर, शेंष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। 

 

श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा न्यायालय में आहत उदल, फरियादी पिता मांगीलाल सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर मारपीट किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी मांगीलाल पिता लख्मीचंद बागरी, उम्र 37 निवासी ग्राम अरनिया बोराना, तहसील जीरन, जिला नीमच को धारा 323 भादवि (मारपीट करना) में न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया, साथ ही आहत उदल को 1,000रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी दिया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, ए.डी.पी.ओ. द्वारा की गई।