चाईल्ड हेल्प लाइन ने रूकवाया बाल विवाह

दुदरसी । शनिवार को गांव दुदरसी में चाईल्ड हेल्प लाइन १०९८पर किसी ने गुप्त शिकायत कर बताया कि यहां नाबालिग लड़की का विवाह संपन्न होने जा रहा है कृपया इस शादी को तुरंत रुकवाई जाय।इस पर संज्ञान लेते हुए जिला नीमच की टीम द्वारा वीजीट किया गया। टीम ने घटनास्थल पर जाकर देखा तो देवीलाल व उसकी पत्नी मंजू बाई द्वारा नाबालिग लड़की की शादी कराने हेतु २८अप्रेल का मामला सिध्द पाया गया और लड़की की उम्र १७वर्ष ३ माह मार्क शीट के आधार पर पाया गया।इस पर टीम द्वारा नाबालिग लड़की का विवाह रुकवाने के लिए समझाईश दी गई।इसकी एक लड़की की और नाबालिग विवाह की बात असत्य पाई गई। टीम द्वारा परिजनों को समझाते हुए कहा कि बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम के तहत लड़के की उम्र,२१ वर्ष व लड़की की उम्र १८ वर्ष होना आवश्यक है। यदि आप इस कानून का पालन नहीं करते हैं तो इसमें २ साल की सजा व १ लाख रुपए का जुर्माना या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। देवीलाल व मंजू बाई को ताकिद किया गया कि यदि आप इस नाबालिग लड़की की शादी करवाते हैं तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगीइसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होंगे।इस कार्यवाही में दीपिका नामदेव ( महिला बाल विकास) सुपर वाईजर हेड कांस्टेबल हरिओम १०६ टीना कुंवर ३०८ महिला आरक्षक चाईल्ड लाईन टीम के विकास अहीर फरहाना खान की टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई, इसके मौके का पंचनामा महिला बाल विकास सुपर वाईजर दीपिका नामदेव द्वारा बनाया गया।