जमीन विवाद के कारण मारपीट कर हाथ तोड़ने वाले दो आरोपियों को 06-06 माह का सश्रम कारावास।

जावद। श्री रूपसिंह कनेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा दो आरापियो को जमीन विवाद के कारण फरियादी के साथ मारपीट कर हाथ तोड़ करके गंभीर चोट पहुचाने के आरोप का दोषी पाकर 06-06 माह के सश्रम कारावास तथा 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया।
 
जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 2 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 12.03.2017 सुबह के 5 बजे ग्राम ढ़ाणी स्थित बजरंग बली के मंदिर के पास की घटना हैं। फरियादी खेमराज और आरोपीगण रोडीलाल व अमरा के बीच जमीन का विवाद चल रहा है, उसी बात को लेकर घटना दिनांक को जब फरियादी खेत से वापस आ रहा था तब आरोपीगण ने उसके साथ लट्ठ व लात-घूसो से मारपीट कर घायल कर दिया, जिससे उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उदयलाल ने बीच बचाव किया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जावद पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 67/17, धारा 323/34 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध हुआ। पुलिस जावद द्वारा विवेचना के दौरान आहत खेमराज का मेडिकल कराया, जिसमें उसके दाये हाथ में फ्रेक्चर आने से धारा 325/34 भादवि का ईजाफा करके तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर, शेंष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। 
 
श्री रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा न्यायालय में आहत खेमराज, चश्मदीद उदयलाल सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा एकमत होकर फरियादी के साथ मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपीगण द्वारा मारपीट कर फरियादी के हाथ में गंभीर चोट पँहुचाई हैं, इसलिए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। श्री रूपसिंह कनेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा आरोपीगण (1) रोडीलाल पिता घासी बंजारा, उम्र-42 वर्ष तथा (2) अमरा पिता घासी बंजारा, उम्र-45 वर्ष, दोनो निवासी-ग्राम ढाणी, तहसील व थाना जावद, जिला नीमच को धारा 325/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट कर गंभीर चोट पहुचाना) में 06-06 माह के सश्रम कारावास तथा 500-500रू जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री रमेश नावड़े, ए.डी.पी.ओ. द्वारा की गई।