गोबर गैस का गढ्ढा खोदने की बात को लेकर एक-दूसरे के साथ मारपीट करने वाले 06 आरोपीयों को सजा व जुर्माना।

मनासा। श्री मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा 6 आरोपीयों को गोबर गैस का गढ्ढा खोदने की बात को लेकर आपस में मारपीट किये जाने के आरोप का दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास  एवं 1400-1400रू. जुर्माने से दण्डित किया।
 
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 17.05.2014 दोपहर के 3 बजे ग्राम तेजपुरिया की हैं। दोनो ही पक्षकारों के घर गॉव में पास-पास में स्थित हैं, जिसके पास पुराने रास्ते की खाली जगह हैं, इसी पर गोबर गैस प्लाण्ट के लिए गढ्ढा खोदने की बात को लेकर दोनो पक्षों का विवाद हो गया, जिस कारण दोनो पक्षों ने एक-दूसरे के साथ लकड़ी, कुल्हाडी के हत्थे और लात-घूंसों से मारपीट की जिसके परिणामस्वरूप मानसिंह, प्रेमसिंह, सुमेरसिंह व गिरवरसिंह घायल हो गये। दोनो ही पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ थाना मनासा में रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक क्रमशः 242/14 व 243/14, धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस मनासा द्वारा चारों घायलों का मेडिकल कराकर, आरोपियों को गिरफ्तार कर शेष विवेचना उपरांत दोनो पक्षों के विरूद्ध चालान मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया। 
 
श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में विचारण के दौरान दोनो पक्षों के चारो आहत, चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर एक-दूसरे के साथ मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराया गया। श्री मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डिधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा दोनो पक्षों आरोपीगण (1) गिरवरसिंह पिता भवानीसिंह राजपूत, उम्र 49 वर्ष, (2) जसवंतसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत, उम्र-38 वर्ष, (3) सुमेरसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत, उम्र-23 वर्ष, (4) कपिलसिंह पिता मानसिंह राजपूत, उम्र-24 वर्ष, (5) प्रेमसिंह पिता मानसिंह राजपूत, उम्र-29 वर्ष तथा (6) मानसिंह पिता रामसिंह राजपूत, उम्र-51 वर्ष, सभी निवासी-ग्राम तेजपुरिया, थाना मनासा, जिला-नीमच को धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं कुल 1400-1400रू. के जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री अरविंद सिंह, ए.डी.पी.ओ. द्वारा की गई।