बीच बाजार तलवार दिखाकर आमजन को डराने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास।

मनासा। श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा एक आरोपी को बीच बाजार आमरोड पर बिना लाईसेंस के अवैध रूप से धारदार तलवार आमजन को दिखाकर डराने के दोषी पाकर 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 300रू. जुर्माने से दण्डित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 02 माह पूर्व दिनांक 28.04.2017 को शाम के 7 बजे ग्राम खेड़ी दायमा स्थित बाजार आमरोड़ की हैं। थाना मनासा की डायल 100 गाडी को गश्त के दौरान भीड़ दिखी, पास जाकर देखा तो आरोपी लोहे की धारदार नंगी तलवार घुमाकर भीड़ को डरा रहा था। पुलिस फोर्स द्वारा पंचानों की मदद से आरोपी को पकड़ा तथा उसके हाथ से एक लोहे की धारदार तलवार जप्त कर उसको गिरफ्तार किया। तलवार का लाईसेंस नही होने से उसके विरूद्ध पुलिस थाना मनासा में अपराध क्रमांक 157/17, धारा 25(1-बी)(बी) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 

श्री योगेश कुमार तिवारी, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी, डायल 100 की फोर्स के सदस्यों व पंचसाक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपी द्वारा बीच-बाजार आमरोड़ पर लोहे की धारदार तलवार घुमाकर आमजन को डराया-धमकाया जा रहा था, इसलिए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। श्री धर्म कुमार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मनासा द्वारा आरोपी तुफान पिता मांगीलाल, उम्र-33 वर्ष, निवासी-ग्राम खेड़ी दायमा, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 25(1-बी)(बी) आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार कब्जे में रखना) में 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 300रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा की गई।