बस मालिक के साथ मारपीट करने वाले दो आरोपीयों को राजीनामा हो जाने के बावजूद सजा व जुर्माना।

मनासा। श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा दो आरोपीयों को बस से सामान उतारने की बात पर बस मालिक के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं कुल 900-900रू जुर्माने से दण्डित किया।
 
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 06 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 14.10.2013 की दिन के 4ः30 बजे शिवपुरिया फण्टा, थाना कुकडेश्वर की हैं। कुन्दवासा से रतनगढ़ चलने वाली बस का मालिक फरियादी राजू खाती बस के साथ रतनगढ़ जा रहा था। बस में किसी व्यक्ति ने खाद का कट्टा रतनगढ ले जाने के लिए रखा था, जब बस शिवपुरिया पॅहुची तो आरोपी जीवन बस में से खाद का कट्टा उतारने लगा तो बस मालिक राजू खाती ने यह बोलते हुए कि खाद के कट्टे को रतनगढ ले जाना हैं, उसे रोक दिया। इसके बाद फरियादी दुसरी बस से कुकडे़श्वर आया और साथी मोहनलाल के साथ मोटरसाईकल से बस चैकिंग के लिए निकला, जब वह शिवपुरिया फंटे पर पॅहुचा तो आरोपी जीवन व उसके साथी भगतराम ने राजू व मोहनलाल का रास्ता रोककर उसके साथ धारदार हथियार से मारपीट करके हुए उसे अश्लील गॉलिया दी व मोटरसाईकल में तोड़फोड़ करके जान से मारने की धमकी देकर चले गये। फरियादी ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कुकड़ेश्वर में की, जिस पर से अपराध क्रमांक 165/13, धारा 341, 294, 323, 324, 506, 427 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस कुकड़ेश्वर द्वारा दोनो आहतगण का मेडिकर कर तथा आरोपीयों को गिरफ्तार कर शेष  विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 
 
श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में फरियादी राजू व आहत मोहनलाल सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया। इसी दौरान फरियादी व आहत तथा आरोपीगण का आपस में राजीनामा हो जाने से राजीनामा योग्य धारा 341, 323, 506, 427 भादवि के अंतर्गत प्रकरण समाप्त हो गया किन्तु धारा 294, 324 भादवि (अश्लील गॉलीया देना व धारदार हथियार से मारपीट करना) राजीनामा योग्य न होने से श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण (1) जीवन पिता रमेश बंजारा, उम्र-28 वर्ष व (2) भगतराम पिता चंदा बंजारा, उम्र-27 वर्ष, दोनो निवासी-ग्राम शिवपुरिया, थाना कुकड़ेश्वर, जिला नीमच को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं कुल 900-900रू जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा की गई।