माता-पिता के सामने पुत्री से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास।

जावद। श्री सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा 01 आरोपी को माता-पिता के सामने उनकी पुत्री से बुरी नियत से छेड़छाड़ करने के आरोप का दोषी पाकर 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500रू. जुर्माने से दण्डित किया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 02 वर्ष पूर्व दिनांक 24.06.2017 को सुबह के 9ः30 बजे ग्राम खेरखेड़ा के रणी के फंटे की हैं। पीड़िता घटना दिनांक को उसके माता-पिता और भाभी के साथ दो मोटरसायकल से सांवरियाजी दर्शन करने जा रहे थे, जैसे ही वह रणी के फंटे पर पहुचे थे कि आरोपी सुरेश मोटरसायकल से आया और उसने पीडिता के माता-पिता के सामने ही बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकड़ लिया और बोला कि तुम्हे मेरे साथ रहना पड़ेगा और मुझसे शादी करनी पड़ेगी। जब पीड़िता के माता-पिता ने विरोध किया तो आरोपी मौके से भाग गया, फिर पीड़िता ने घटना के संबंध में आवेदन पुलिस थाना जावद में दिया, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 186/17, धारा 354 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस जावद द्वारा घटना स्थल का मौका मुआयना कर, पीड़िता व अन्य साक्षीयो से पूछताछ कर शेष विवेचना उपरांत चालान जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया। 

श्री रमेश नावड़े, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पीड़िता, उसके माता-पिता सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा बुरी नियत से छेड़छाड़ करने के अपराध को प्रमाणित कराकर, दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरापी के होसले इतने बढ़ गये हैं कि उसने आम रोड़ पर पीड़िता के माता-पिता के सामने पीड़िता साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे। *श्री सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद* द्वारा आरोपी सुरेश पिता जगदीश गरसिया बंजारा, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम चौकड़ी, थाना धर्मोत्तर, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) को धारा 354 भादवि (बुरी नियत से छेड़छाड़ करना) में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। *न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।*