देशी शराब की तस्करी करने वाले को 01 वर्ष सश्रम कारावास व 25,000रू. जुर्माना।

 

नीमच। श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा एक आरोपी को 50 बल्क लीटर से अधिक देशी शराब की अवैध तस्करी करने के आरोप का दोषी पाकर एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। 

जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 10 वर्ष पूर्व दिनांक 23.06.2009 रात्रि के 12 बजे की है। पुलिस मनासा को मुखबीर सूचना मिली की एक व्यक्ति बिना नंबर के ट्रेक्टर से अल्हेड़ रोड़ होता हुआ मनासा से देपालपुरा की तरफ अवैध रूप से शराब को ले जाने वाला है। मुखबीर सूचना विश्वसनीय होने से पुलिस मनासा द्वारा घेराबंदी कर ट्रेक्टर को पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें 190 क्वाटर नारंगी देशी शराब, 110 क्वाटर दुबारा देशी शराब तथा 44 बोतल बीयर मिली, जिसका लाईसंस व परमिट ट्रेक्टर चालक आरोपी भेरूलाल के पास नहीं था। आरोपी के कब्जे से शराब को जप्त कर उसके विरूद्व पुलिस थाना मनासा में अपराध क्रमांक 192/2009, धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

श्री रितेश कुमार सोमपुरा, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी, पंचसाक्षी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया तथा दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया की आरोपी 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा में शराब की तस्करी कर रहा था, इसलिए उदाहरणस्वरूप उसे कठोर दण्ड से दंडित किया जाए। श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा आरोपी भैरुलाल पिता हजारी बंजारा, उम्र 35 वर्ष, निवासी-चिरमीखेडा, तहसील-जावद, जिला-नीमच को धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (शराब की तस्करी करना) में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000रू जुर्मानें से दंडित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।