13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ घर में घुसकर अश्लील हरकत करने आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास।

नीमच। श्री जसवंतसिंह यादव, विशेष सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा एक आरोपी को 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ रात्री के समय घर में घुसकर अश्लील हरकत करने के आरोप का दोषी पाकर कुल 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000रू. के जुर्माने से दण्डित किया हैं।

 

जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 02 माह पुरानी होकर दिनांक 11.05.2019 की रात्री के समय एकता कॉलोनी स्थित 13 वर्षीय पीड़िता के घर की है। घटना दिनांक को पीड़िता की माता शादी में बाहर गयी हुई थी और घर पर वह, उसका बड़ा भाई व छोटी बहन थे। रात के करीब 2 बजे पीड़िता के घर के पास में रहने वाला आरोपी आकाश आया व घर के अंदर चुपके से घुस गया और घर की लाईट बंदकर, पीड़िता के कपड़े उतार कर उसके सीने पर हाथ घुमाते हुए अश्लील हरकत करने लगा, जिससे पीड़िता की नींद खुल गई और वह चिल्लाई तब आरोपी वहां से भाग गया। पीडिता द्वारा सुबह परिवार वालों को घटना बताई, फिर पीड़िता द्वारा आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना बघाना में रिपोर्ट लिखाई गयी, जिस पर से अपराध क्रमांक 143/16, धारा 456 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस बघाना द्वारा पीड़िता के उम्र संबंधित दस्तावेज संलग्न कर शेष विवेचना पूर्ण कर चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

श्री आर. आर. चौधरी, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नीमच द्वारा अपराध सिद्ध करने के लिये पीडिता, उसके परिवार के सदस्य, पीडिता को नाबालिग सिद्ध करने के लिए उसके स्कूल के प्रधान अध्यापक व विवेचक साहित सभी आवश्यक गवाहो के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर, घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया, ताकि समाज में अवयस्क बालिकाओ के विरूद्ध बढ़ते अपराधो पर लगाम लगे। श्री जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी आकाश उर्फ आका पिता कालु भूरिया उम्र-20 वर्ष, निवासी-एकता कॉलोनी बघाना, जिला-नीमच को धारा 456 भादवि (रात्रि को अपराध करने हेतु छुपकर घर में घुसना) में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000रू. जुर्माना तथा धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट (नाबालिक के साथ अश्लील हरकत करना) में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000रू. जुर्माना, इस प्रकार आरोपी को कुल 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आर. आर. चौधरी, डीपीओ द्वारा की गई एवं सहयोग कोर्ट मोहर्रिर छगनलाल यादव का रहा।