2024-12-12 10:42:13
पत्रकार के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास।
नीमच। श्रीमती स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट कर उसकी नाक की हड्डी तोडकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी प्रदीप पिता भगवत नारायण जाटव, उम्र-44 वर्ष, निवासी-धनुका मोहल्ला, जिला नीमच को धारा 325/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री चंद्रकांत नाफडे द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 01 जून 2017 की रात्रि के लगभग 8 बजे अचारी फंटा, धनिया गोदाम के पास, नीमच की हैं। फरियादी विश्वजीत भट्ट पत्रकार होकर ग्राम महागढ़, जिला नीमच का निवासी हैं। घटना दिनांक को फरियादी के पास उसके मित्र सुरेन्द्रसिंह का फोन आया था कि वह उसे अचारी फंटे से आकर ले जाये। फरियादी जब अचारी फंटे पर मोटरसायकल से सुरेन्द्रसिंह को लेने पहुंचा तो वहां उसे सुरेन्द्रसिंह के साथ प्रदीप जाटव व वसीम अली भी आते हुए दिखाई दिये। फरियादी जब सुरेन्द्रसिंह को मोटरसाईकल पर बिठाने लगा तब आरोपीगण प्रदीप व वसीम फरियादी के साथ विवाद करने लगें उसके बाद फिर प्रदीप ने फरियादी के हाथ पकड लिये और वसीम ने फरियादी के मुंह मुक्कों से मारपीट करी, जिसकारण फरियादी के नाक की हड्डी टूट गई थी। फरियादी घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर करी, जिस पर से अपराध क्रमांक 96/2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस बघाना द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान ही आरोपी वसीम अली के फरार हो जाने से आरोपी प्रदीप के संबंध में विचारण उपरांत यह निर्णय पारित किया गया।अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान फरियादी विश्वजीत एवं चश्मदीद साक्षी सुरेन्द्रसिंह सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराये गये। साक्षी सुरेन्द्रसिंह द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया, इसके उपरांत भी फरियादी की साक्ष्य को विश्वसनीय मानकर उसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया जाकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री चंद्रकांत नाफडे़ द्वारा की गई।