घर के सामने हड्डियां फेंकने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज।

नीमच। विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा फरियादी क े घर क े सामने हड्डियां फेंकन े वाले आरोपी मो. रईस पिता अब्द ुल वहीद क ुरेशी उम्र 42, निवासी - नीमच सिटी, जिला नीमच की ओर से प्रस्त ुत अग्रिम जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करन े पर खारिज किया गया। लोक अभियोजक मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हु ए बताया की घटना दिनांक 02.08.2020 को रात 9ः30 बज े फरियादी मो. यूनुस के तांगा मोहल्ला, बघाना स्थित घर क े सामने की हैं। फरियादी न े रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को जब वह अपन े घर पर था तब आरोपी रईस व अन्य आरोपीगण अफजन, अफसर, नासिर, हमीद, सोयब, वासिम, शाकिर मोना, फरदीन व इलयाज न े बकरे की हड्डियां और लहसुन के छिलके उसक े घर के सामने फेंके, जब फरियादी ने मना किया तो आरोपीगण न े फरियादी, सब्बिर व इस्लाम क े साथ गाली गलौज करते हुए पत्थर व धारदार हथियार से मारपीट करी। फरियादी न े थाना बघाना में आरोपीगण क े विरूद्ध रिपोर्ट  की, जिस पर से अपराध क्रमांक 127/2020, धारा 323, 294, 147, 336, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना क े दौरान फरियादीगण को मेडिकल मे ं गंभीर चोट आयी पाया जाने से आरोपीगण क े विरूद्ध धारा 324, 326 भादवि का ईजाफा किया गया, जिस कारण आरोपी द्वारा गिरफ्तारी से बचन े क े उद्द ैश्य से अपर सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्त ुत किया गया। लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्त ुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर स श्रीमान विवेक क ुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी रईस द्वारा प्रस्तत अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया गया।