उधार के रूपये मांगकर महिला से मारपीट करने वाले आरोपी को सजा एवं जुर्माना। 

 
नीमच। श्री सदाशिव दाँगोड़े, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एक आरोपी को उधार के रूपये चुकाने के विवाद के कारण महिला के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास व 1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।
 
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादीया गीता एकता कॉलोनी, नीमच रहती हैं। दिनांक 21.07.2016 को रात्रि के लगभग 09ः45 बजे आरोपी रोहित फरियादीया के घर आया और उसने फरियादीया को उधार दिये 2,000रू. लोटाने को कहा, तब फरियादीया ने कहा कि इस संबंध में उसके पति से बात करना। इस बात पर आरोपी ने आक्रोशित होकर फरियादीया को थप्पड़ मारे, जिससे वह नीचे गिर गई और उसके दोनो हाथ के हथेलियो पर चोट आयी और खून निकलने लगा। इतने में फरियादीया की माता कमलाबाई व भाई राहुल ने आकर बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपी वहा से चला गया। फरियादीया ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 318/16, धारा 323 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस बघाना द्वारा फरियादीया का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। 
 
       श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से फरियादीया, चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर आरोपी द्वारा फरियादीया के साथ मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराया गया। श्री सदाशिव दाँगोड़े, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी रोहित पिता शंकरलाल भाट, उम्र-24 वर्ष, निवासी एकता कॉलोनी, बघाना, जिला नीमच को धारा 323 भादवि (मारपीट करना) में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई।