मंदबुद्धि महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास।

नीमच। श्रीमान् सुशांत हुद्दार, सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा 21 वर्षीय मंदबुद्धि महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी मुकेश पिता मुरली बावरी, उम्र-35 वर्ष, निवासी-ग्राम सावन, जिला नीमच को धारा 376(2)(जे) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000रू अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एल) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000रू अर्थदण्ड व धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 15 दिवस के कारावास व 100रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक श्री ईमरान खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 23.10.2017 को शाम के लगभग 7 बजे की थाना नीमच सिटी क्षैत्र की हैं। घटना दिनांक को 21 वर्षीय मंदबुद्धि पीडिता मंदिर दर्शन करने गई थी, जो बहुत देर तक वापस नहीं आई तो पीडिता के परिवार के सदस्यों द्वारा उसकी तलाश करते हुए बीस भुजा माता मंदिर के पास पहुंचे जहॉ पीडिता के चिल्लाने की आवाज आई तो पास के खेत में जाकर देखा तो आरोपी पीडिता के साथ बलात्कार कर रहा हैं। पीडिता के परिवार के सदस्यों द्वारा आरोपी के कब्जे से पीडिता को बचाकर उसको थाना नीमच सिटी ले गये जहां आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 500/2017 पंजीबद्ध हुआ। पुलिस थाना नीमच सिटी में पदस्थ एसआई सुनिता भलराय ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र सत्र न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया।अभियोजन द्वारा माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर एवं आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया व संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि 10,100 रूपये पीडिता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री ईमरान खान द्वारा की गई।