लापरवाहीपूर्वक मारूती चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। श्रीमती स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा तेजगति से लापरवाहीपूर्वक मारूती वेन चलाकर मोटरसाईकल चालक को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने वाले आरोपी पारस पिता शांतिलाल जैन, उम्र-35 वर्ष, निवासी-ग्राम दारू, थाना बघाना, जिला नीमच को धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री चंद्रकांत नाफड़े द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 7 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 23.04.2016 शाम के लगभग 4ः30 बजे गिरदौडा-कानाखेड़ा रोड़ की हैं। फरियादी दलपत सिंह मोटरसाईकल से नीमच की तरफ आ रहा था कि गिरदौडा-कानाखेड़ा रोड पर आरोपी उसकी मारूती वेन को तेजगति से लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए फरियादी की मोटरसाईकल को टक्कर मारकर वहां से भाग गया। घटना स्थल पर उपस्थित लोगों ने फरियादी को ईलाज के लिए जिला चिकित्सालय नीमच पहुंचाया जहां फरियादी द्वारा घटना की सूचना पुलिस की दी गई, जिस आधार पर थाना नीमच सिटी पर अपराध क्रमांक 189/16 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान मारूती वेन का पता कर उसको जप्त किया गया व घटना को देखने वाले साक्षियों के बयान लिए गए। इसी दौरान फरियादी दलपतसिंह की मृत्यु हो जाने से धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 को बढाया जाकर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्णकर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में चश्मदीद साक्षी असलम सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री चंद्रकांत नाफडे़, एडीपीओ द्वारा की गई एवं एडीपीओ श्री राजेन्द्र नायक द्वारा सक्रिय सहयोग किया गया।